Godda

हाइकोर्ट के आदेश पर कुर्मीचक मुखिया पद की पुनर्मतगणना – गोड्डा

Godda: हाइकोर्ट ने सदर प्रखंड में कुर्मीचक पंचायत के मुखिया के पद पर हुए चुनाव के लगभग डेढ़ वर्ष के बाद मतगणना को फिर से कराया जाएगा। सदर एसडीओ बैद्यनाथ उरांव ने विभागीय आदेश जारी करते हुए निर्वाची पदाधिकारी, मुखिया गोड्डा प्रखंड और कार्यपालक दंडाधिकारी विनिता केरकेट्टा को आगामी 19 दिसंबर को दोनों पक्षों के अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों और एजीपी की उपस्थिति में रिकाउंटिंग कराने का निर्देश दिया है।

यह रिकॉर्डिंग मामला निर्वाचन अर्जी याचिका संख्या 06/2022.23 से जुड़ा हुआ है। अप्रैल 2022 में कुर्मीचक पंचायत के मुखिया पद के चुनाव के परिणाम में निर्वाचित प्रत्याशी रामप्रसाद साह को 44 मतों के अंतर से विजयी घोषित किया गया. द्वितीय स्थान पर रही ज्योति कुमारी ने परिणाम को चुनौती देते हुए निर्वाचित प्रत्याशी राम प्रसाद साह की जीत की वैद्यता पर सवाल उठाते हुए तत्कालीन एसडीओ के यहां आपत्ति आवेदन दाखिल किया।

2 25
हाइकोर्ट के आदेश पर कुर्मीचक मुखिया पद की पुनर्मतगणना - गोड्डा 3

ज्योति कुमारी के अधिवक्ता कुंदन ठाकुर ने बताया कि बाद में पूर्व एसडीओ ने आवेदन पर सुनवाई करने के बाद रिकाउंटिंग का आदेश दिया गया, लेकिन मामला बहुत दिनों तक लटका रहा। मामला दोबारा उच्च न्यायालय भेजा गया। न्यायाधीश ने रिट याचिका 659/23 पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि इसका दो सप्ताह के अंदर पुनर्विचार कराकर रिपोर्ट किया जाए।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button