Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम के वार्ड 39 के पूर्व पार्षद वेद प्रकाश सिंह पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने तीन दिन के अंदर जुर्माने का भुगतान करने का आदेश दिया है।
वेद प्रकाश सिंह की ओर से अधिवक्ता कृष्ण मुरारी ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंदा सेन की खंडपीठ में पक्ष रखा। वहीं, अभिषेक कुमार के अधिवक्ता आकाशदीप ने अपना पक्ष रखा।
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वेद प्रकाश को पदमुक्त घोषित किया गया
झारखंड हाईकोर्ट के एकल पीठ ने वार्ड नंबर 39 के पूर्व पार्षद वेद प्रकाश सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर विकास विभाग के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जो वेद प्रकाश सिंह को अयोग्य घोषित करते हुए उनके पद से हटाया गया था।

इन पर संपत्ति और आपराधिक मामले छुपाने का आरोप लगाया गया है। वेद प्रकाश सिंह को पद से हटाने का आदेश राज्यपाल ने जारी किया था।