इलेक्ट्रो स्टील मामले में निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी सहित 25 बरी

Sandeep Sameet
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Dhanbad: बुधवार को एमपी एमएलए न्यायालय, धनबाद की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी संतोषनी मुर्मू की अदालत ने 10 वर्ष पहले बोकारो के सियाल जोरी स्थित इलेक्ट्रो स्टील के मुख्य गेट को जाम कर आवागमन अवरुद्ध करने के मामले में फैसला सुनाया। इस मामले में निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी, निताई महतो, दिलीप तिवारी और विधान कुमार महथा सहित बीस आरोपियों को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।बचाव पक्ष के अधिवक्ता दीप नारायण भट्टाचार्य ने पेश किया।

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24 सितंबर 2013 को, निरसा के पूर्व मसास विधायक अरूप चटर्जी के नेतृत्व में करीब 200 ग्रामीणों ने गैरकानूनी जमा बनाकर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रो स्टील का मुख्य गेट, मोदीडीह गेट और भागा बांध ब्रिज को जाम कर दिया. इससे आवागमन बाधित हो गया था। कंपनी को इससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। 28 सितंबर 2013 को, इलेक्ट्रो स्टील कर्मचारी श्रीश कुमार ने अरूप चटर्जी सहित 27 लोगों के खिलाफ शिकायत दायर की। 28 नवंबर 2013 को, अदालत के निर्देश पर सियालजोरी थाना प्रभारी ने थाना आरोपियों के खिलाफ कांड संख्या 68/13 दर्ज कर जांच शुरू की। अनुसंधान के बाद पुलिस ने 27 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।

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