Giridih News: एक साल की मासूम बच्ची की हत्या, दोषी को 10 हजार जुर्माना के साथ आजीवन कारावास की सजा
Giridih:- गिरिडीह के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश वीणा मिश्रा के कोर्ट ने बुधवार को मिथुन मुर्मू को एक साल की मासूम की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
हत्या की धारा 302 में, आरोपी मिथुन मुर्मू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जबकि धारा 201 आईपीसी में 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है, जो 3 साल की सजा भी देता है। दोनों सजाएं मिलकर काम करेंगे। मामले में अपर लोक अभियोजक गौरखनाथ सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुशील दास ने वहाँ बहस की।
इस दौरान, लोक अभियोजक के पक्ष को सुनने के बाद, जिला और सत्र न्यायाधीश ने हत्या के आरोपी मिथुन को सजा सुनाई। बताते चले कि 10 मई 2022 को गांव के संग्राम टुडू की एक साल की बेटी प्रीति टुडू पिछले साल 2022 में जिले के खुखरा थाना के हरलाडीह ओपी इलाके के शहरपुरा गांव से लापता हो गई। उस समय बच्ची को परिजनों ने कहीं नहीं पाया।
दुसरे दिन छोटी प्रीति की लाश गांव के नाले में पड़ी मिली। ग्रामीणों का खून खौल उठा जब वे मासूम के शव को देखा। इस बीच, बच्ची के पिता संग्राम टुडू को ग्रामीणों ने मामले की जानकारी दी। तो संग्राम टुडू ने उस समय हरलाडीह ओपी के मिथुन मुर्मू पर शक जताते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
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मिथुन मुर्मू को उस समय दबोचने के बाद ग्रामीणों ने भी बुरी तरह पीटा था। ग्रामीणों ने हरलाडीह ओपी पुलिस को मामले की सूचना दी। उस समय पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई और आरोपी को गिरफ्तार कर ओपी ले गई। जहां आरोपी ने पूछताछ में हत्या की स्वीकृति दी और बताया कि एक साल की छोटी प्रीति उसके हाथ से गिर गई थी।
कोर्ट के निर्देश पर खुखरा थाना पुलिस ने एक साल के बच्चे की मौत के मामले में स्पीडी ट्रायल चलाकर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 18 जनवरी को प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा की अदालत ने आरोपी मिथुन मुर्मू को दोषी ठहराया था। जबकि सजा बुधवार को सुनाई गई।
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