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Ranchi News: कोर्ट ने सुनाई एक वेक्ति को आजीवन कारावास की सजा, जाने क्या है मामला

Ranchi: प्रेम प्रसंग में बाधक बन रही पत्नी की हत्या के मामले में पति ललित सिंह पूर्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 10 हजार रुपये जुर्माना नहीं देने पर कोर्ट को छह माह की अतिरिक्त सजा देनी होगी। सजा अपर न्यायाधीश एमसी झा की अदालत ने दी।

हत्या 7 मार्च 2019 को गोंदा थाना क्षेत्र में हुई थी। पति-पत्नी अक्सर एक ही स्त्री से प्रेम करते थे। 7 मार्च 2019 को पति-पत्नी का विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी पति ने अपनी पत्नी के सिर पर गैस सिलेंडर से गोली मार दी। इसकी जानकारी सुबह 5.30 बजे आरोपी और मृतक के बेटे को मिली जिसके बाद गोंदा थाने में एफआईआर दर्ज करायी गयी।

सुनाई एक वेक्ति को आजीवन कारावास की सजा
सुनाई एक वेक्ति को आजीवन कारावास की सजा

गिरफ्तारी के बाद से आरोपी अभी जेल में है। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किये जबकि बचाव पक्ष ने दो गवाह पेश किये। अभियोजन पक्ष के उचित साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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Basant Yadav

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