Gayanvapi News: कोर्ट ने दी ज्ञानवापी के तहखाने के अंदर हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति
Gayanvapi: ज्ञानवापी मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। हिंदू पक्ष ने यह निर्णय लिया है। फैसले के अनुसार, हिंदुओं को ज्ञानवापी तहखाने में पूजा करने का अधिकार मिला है। मंगलवार को दोनों पक्षों ने ज्ञानवापी स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा करने की मांग पर जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में बहस समाप्त कर दी। इस मामले में बुधवार को अदालत ने फैसला सुनाया। तहखाने में पूजा की जा सकती है।
प्रकरण को लेकर हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि आज व्यासजी के तहखाने में पूजा करने का अधिकार दिया गया है और कोर्ट ने जिला अधिकारी को आदेश को एक सप्ताह के भीतर पालन करने का आदेश दिया है। हिंदू पक्ष को व्यासजी के तहखाने में पूजा-पाठ की अनुमति मिलने पर हिंदू पक्ष के नेताओं और आम लोगों में खुशी का माहौल है। हस्ताक्षर करके अधिकारियों ने जीत का जश्न मनाया।
वादी के अधिवक्ताओं ने बताया कि डीएम व्यासजी के तहखाने को सौंप दिया है। कोर्ट ने अधिवक्ताओं के अनुरोध पर नंदी के सामने की बैरिकेडिंग खोलने की अनुमति दी है। ऐसे में, 1993 की पूजा की तरह अब तहखाने में आने-जाने की अनुमति दी जाएगी। अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ता मुमताज अहमद और एखलाक अहमद ने मंगलवार को कोर्ट में कहा कि व्यासजी का तहखाना मस्जिद का हिस्सा है। वहाँ पूजा नहीं की जा सकती पूजा स्थल अधिनियम इस मुकदमे को बाधित करता है। वक्फ बोर्ड तहखाना रखता है। यही कारण है कि वहां पूजा-पाठ की अनुमति नहीं दी जाएगी।
क्या बोले हिंदू पक्ष के वकील
विष्णु शंकर जैन ने कहा कि वहां पर नियमित रूप से पूजा पाठ की जाएगी। उनके पास विक्ट्री साइन था। वादी अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि आज का फैसला हमारे पक्ष में आया। 1993 में बंद हो चुकी पूजा-पाठ को फिर से शुरू करने की हम लोगों की मांग को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब हर दिन पूजा होगी। वाराणसी जिला न्यायालय ने आज हिंदू पक्ष से एक और प्रार्थना पत्र पर आदेश देते हुए ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा-पाठ की व्यवस्था करने का आदेश दिया।
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