Hazaribagh News: झारखंड के हाई कोर्ट ने DC पर क्यों लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना?
Hazaribagh: इचाक प्रखंड में मठ-मंदिरों की जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा हमेशा से चर्चा में रहा है। हाल ही में प्राचीन मंदिर भगवती मठ में ग्रामीणों व जमीन खरीददारों के बीच कई बार विवाद हुआ। मंदिर को बचाने के लिए ग्रामीणों ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। इसका क्रमांक 3821/2022 है। इसमें याचिकाकर्ता गजेंद्र कुमार बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है।
इस मामले में अदालत ने हज़ारीबाग़ के उपायुक्त को 25,000 रुपये अधिवक्ता संकल्प एवं विकास निधि, झारखंड उच्च न्यायालय में जमा करने का आदेश दिया। सुनवाई झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद, माननीय न्यायाधीश अरुण कुमार राय की अदालत में चल रही है। इसी बीच उच्च न्यायालय का आदेश क्रमांक 7 दिनांक 28 अप्रैल 22 पारित हो गया।
इसके आदेश पत्र में कहा गया है कि यह एक अतिरिक्त मामला है जहां निर्देश पारित होने के बावजूद, न्यायालय ने 12 मार्च 1924 और 3 मार्च 1924 को दो बार कोई जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया है। अभी तक कोई संकेत नहीं मिला है। हालाँकि, उपरोक्त आदेश मृणाल कांति रॉय, विद्वान जीएसी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। हालांकि ज्ञापन संख्या 4229 दिनांक 13 मार्च 1924 और ज्ञापन संख्या 5077 दिनांक 4 अप्रैल 1924 द्वारा भेजा गया है। लेकिन इस न्यायालय ने एक हलफनामे की आवश्यकता को देखते हुए 12 मार्च 1924 को व्यापक प्रतिक्रिया दाखिल करने का आदेश दिया। इसलिए समय दिया जाना चाहिए।
Also Read: सिकिदिरी थाना के पास एक ट्रक और टेम्पो में हुई टक्कर, टेम्पो पर सवार तीन यात्री घायल
Also Read: भाजपा ने आदित्यपुर में बैठक कर बनाई रणनीति, बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह करेंगे