Ranchi News: BJP के बड़े नेता पर अपमानजनक टिप्पणी करना राहुल गांधी को पड़ा भरी ‘जाने पूरी खबर’
Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया है। राहुल गांधी को रांची में मुकदमा चलेगा। 2018 में, राहुल गांधी ने तत्कालीन गृहमंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल गांधी को इस मामले में MP-MLA कोर्ट ने समन दिया था। राहुल गांधी ने इस समन के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। राहुल गांधी का मुकदमा रांची की निचली अदालत में जारी रहेगा।
अमित शाह पर लगाया था हत्या का आरोपी
2018 में, राहुल गांधी ने 8 मई को कर्नाटक चुनाव के दौरान बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह पर टिप्पणी की थी। 4 अगस्त 2018 को विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस में हत्या का आरोपी अध्यक्ष नहीं बन सकता, लेकिन BJP में हो सकता है। सुल्तानपुर की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इस मामले में जमानत दी थी। उन्हें बीस हजार रुपये की सिक्योरिटी और बीस हजार रुपये की बेल बॉन्ड मिली है।
झारखंड हाई कोर्ट में राहुल गांधी ने क्वैशिंग पिटीशन दाखिल की थी। याचिकाकर्ता नवीन झा ने इस मामले में रांची सिविल कोर्ट में शिकायत की थी। राहुल गांधी को समन दिया गया था। झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ 3 मामले चल रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने कहा कि मोदी पूरी तरह से चोर था। राहुल गांधी ने भी इस मामले में झारखंड में क्वैशिंग पिटीशन दाखिल की थी, लेकिन यह खारिज हो गया।
Also read:पेपर लीक मामले में पुलिस को मिली कामयाबी ‘संदिग्ध 5 युवक हुए गिरफ्तार’
राहुल गांधी की जा सकती है विधानसभा की सदस्यता
2019 में, राहुल गांधी को मोदी टिप्पणी मामले में आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराया गया था। राहुल गांधी को अदालत ने दो साल की सजा सुनाई, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिली। इस मामले में भी उनकी संसद सदस्यता चली गई, लेकिन बाद में फिर से बहाल की गई। BJP विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी की शिकायत के आधार पर फैसला हुआ।
Also read: BJP के नेताओं ने सीबीआई से की पेपर लीक मामले में जाँच की अपील