BIG NEWS : हाईकोर्ट ने निलंबित IAS छवि रंजन को बेल देने से इनकार कर दिया, कहा कि जांच पूरी नहीं है

Tannu Chandra
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IAS Chhawi ranjan

Ranchi: लैंड स्कैम के आरोपी रांची के पूर्व DC छवि रंजन की डिफॉल्ट बेल पर सुनवाई हुई है। उन्हें बेल देने से अदालत ने इनकार कर दिया। याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि जमीन स्कैम की जांच पूरी नहीं हुई है। यह मामला हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की बेंच में विचाराधीन था।

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वास्तव में, IAS छवि रंजन, जो फिलहाल जेल में बंद हैं, ने रांची PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने हाईकोर्ट से डिफॉल्ट बेल की मांग की है। IAS छवि रंजन, जो पहले सस्पेंड हो चुका था, ने निचली अदालत में 167 की याचिका दाखिल की थी। 167 सीआरपीसी की धारा पुलिस और अन्य निकायों को चार्जशीट दाखिल करने का समय बताती है। निचली अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया।

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सेना के स्वामित्व वाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़ा मामला ED रांची के पूर्व उपायुक्त आइएएस छवि रंजन, प्रसिद्ध कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के स्वामित्व वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम

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