Latehar: अभियुक्त रमेश उरांव को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अमित कुमार ने बलात्कार का दोषी ठहराया है। पोक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार दास ने बताया कि छह फरवरी 2021 को पीड़िता शौच के लिए गई थी, जहां उसे अकेले आरोपी अशोक कुमार दास ने पकड़ लिया और बलात्कार करने का वीडियो बनाया। बाद में आरोपी ने पीड़िता के घर जाकर वीडियो दिखाते हुए कहा कि अगर आप इसे किसी को बताते तो इसे वायरल कर देंगे। उसने वह वीडियो भी कुछ लोगों को शेयर किया था। अभियोजन पक्ष ने अदालत में दस गवाहों को प्रस्तुत किया।

दोषी ने वीडियो किया था वायरल
दोनों पक्षों की बहस के बाद, अदालत ने भादवि की धारा 376, 354, 506 के तहत आरोपी को दोषी ठहराया। साथ ही, अदालत ने वीडियो वायरल करने के आरोप को सही पाते हुए आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में अधिकतम तीन वर्ष और 10,000 रूपये का जुर्माना तथा बलात्कार के मामले में अधिकतम 15 वर्ष और 20,000 रूपये का जुर्माना निर्धारित किया। जेल में बंद आरोपी टेमकी गांव, लातेहार थाना क्षेत्र का है।