West Singhbhum News: अभियुक्त ने जंगल में बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई
West Singhbhum:- चाईबासा सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में मंगलवार को धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी सेलाय बिरूवा को आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) और 10,000/- (दस हजार) रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
मालूम हो कि 29 मार्च 2020 को मंझारी थाना में आरोपी सेलाय बिरूवा ग्राम सोसोपी, थाना-मंझरी, जिला-पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के विरुद्ध नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का आरोप दर्ज किया गया था, जो धारा 376 के तहत दंडनीय है। (3)/376(2) (के)/506 आईपीसी के तहत और 4/6 पोक्सो के तहत दर्ज किया गया था।
आरोपी पीड़िता को लकड़ी लाने के लिए जंगल में ले गया और डरा-धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया. जांच के दौरान चाईबासा पुलिस ने आरोपी सेलाय बिरूवा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया. वैज्ञानिक साक्ष्यों का विश्लेषण कर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया, जिसके फलस्वरूप पॉक्सो मामले के तहत सजा दी गयी।
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