Ranchi: रांची PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की स्पेशल कोर्ट ने साहिबगंज जिले में अवैध खनन करोड़ों रुपये कमाने के आरोपी पत्थर खदान संचालक भगवान भगत को बेल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है।
भगवान भगत मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के सहयोगी हैं। टिंकल भगत समेत छह अन्य लोगों के खदान भी पिछले वर्ष 29 जुलाई 2022 को अवैध खनन मामले में जांच की गई थी।
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ईडी ने इसके बाद तीन अगस्त 2022 को टिंकल भगत सहित अन्य लोगों से पूछताछ की। 9 जुलाई को ED ने भगवान भगत को गिरफ्तार किया था। वह तब से न्यायिक हिरासत में है।