Ranchi News: जाने कब तक सुप्रीम कोर्ट कर सकती है शराब टेंडर की सुनवाई
Ranchi: झारखंड थोक शराब टेंडर में अनियमितता की जांच के मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जहां सरकार ने विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) की मांग की है। सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि इस मामले में दायर जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। याचिका में आगे कहा गया है कि हाई कोर्ट के जनहित याचिका (पीआईएल) नियमों का भी पालन नहीं किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो सकती है।
आपको बता दें कि वकील राजीव कुमार ने झारखंड में थोक शराब के लिए जारी टेंडर में अनियमितता की जांच के लिए जनहित याचिका दायर की है। पहली सुनवाई में कोर्ट ने वकील राजीव कुमार का नाम केस से हटा दिया था। इसके बाद कोर्ट इस मामले पर दोबारा सुनवाई कर रहा है।
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