Ranchi News : जाने किस लिए राजधानी में 60 दिनों के लिए किया धारा-144 लागु
Ranchi : अनुमंडल दंडाधिकारी (सदर) उत्कर्ष कुमार ने धारा-144 को 7 स्थानों पर मंगलवार की दोपहर 12 बजे से 10 मई तक, या आगामी आदेश तक लागू करने का आदेश दिया है। इस अवधि में किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के आयोजित किए जाएंगे।
जाने किन-किन चीजों पर लगेगा रोक
बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम और बारूद सहित किसी भी प्रकार का हथियार लेकर बाहर निकलना भी प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा, किसी भी तरह का हरवे-हथियार (जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला) लेकर निकलना या चलना भी वर्जित होगा।
बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग भी वर्जित होगा। धार्मिक और अंत्येष्टि कार्यक्रमों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा, न ही न्यायालय कार्य और सरकारी कार्य में लगे अधिकारी या कर्मचारी। जिला प्रशासन की ओर से प्रतिनियुक्त किसी भी अधिकारी या बल पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
CM आवास के पास प्रदर्शन की मिली है जानकारी
अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि कुछ संगठनों व दलों ने धरना, प्रदर्शन, जुलूस और रैली आदि किए हैं। वर्तमान में राजभवन के मुख्य द्वार और कांके रोड स्थित CM आवास के निकट संबंधित कार्यक्रम जाकिर हुसैन पार्क की जगह भी हो रहे हैं। इस तरह के आयोजनों से यातायात व विधि-व्यवस्था बाधित होने के साथ-साथ सरकारी कामकाज में व्यवधान भी हो सकता है। राष्ट्रीय शांति भी खराब होने की संभावना है।
Also read : जाने किस कारण से 4-सेमेस्टर के लगभग 75% विद्यार्थियों को किया गया फ़ैल
जाने किन-किन जगहों पर निषेधाज्ञा लागू होगी
कांके रोड पर पुराने CM आवास की चारदीवारी से 100 मीटर की दूरी पर
जाकिर हुसैन पार्क को छोड़कर राजभवन की चारदीवारी से 100 M की दूरी पर।
HEC धुर्वा प्रोजेक्ट भवन की चारदीवारी से 200 M की दूरी पर।
झारखंड उच्च न्यायालय की चारदीवारी से 100 M और नए विधानसभा की चारदीवारी से 500 M की दूरी पर।
योजना भवन और नेपाल हाउस की चारदीवारी से 100 M की दूरी पर।
Also read : आग की चपेट में आने से एक नाबालिक बच्चे की हुई मौत