Ramgarh News: 25 से 30 लोगो की रोजाना होती थी जमीन रेजिस्ट्री, नियम बदलाव ने 10 पर गिरा दिया आकड़ा
Ramgarh: जमीन प्रशासन पर नए नियम लागू हो गए हैं। इसके साथ ही निबंधन कार्यालय में अचानक भीड़ कम हो गई। जहां प्रतिदिन 25 से 30 लोग जमीन देते थे यह नियम लागू होते ही, लखीसराय में एक दिन में केवल दसवीं जमाबंदी वाली जमीन की रजिस्ट्री हुई। नियम लागू होने पर रजिस्ट्री करने वालों में कमी आई है, अवर निबंधन पदाधिकारी उमाशंकर कुमार मिश्रा ने बताया कि नियम लागू होने पर रजिस्ट्री करने वालों में कमी आई है।
21 फरवरी को मद्य निषेध व निबंधन विभाग ने एक पत्र में सभी जिला निबंधकों, सभी प्रमंडलीय सहायक निबंधन महानिरीक्षकों और सभी जिला अवर निबंधकों को बताया कि बिहार रजिस्ट्री करण नियमावली 2008 के नियम 19, जो विधिवत उपस्थापित दस्तावेजों को अस्वीकार करने की अनुमति देता है तो अस्वीकार करने की अनुमति देता है।
जमीन रजिस्ट्री
यदि कोई दस्तावेज संपत्ति के बिक्री दान से संबंधित हो और विक्रेता की तरफ से दान कर्ता के नाम से जमाबंदी कायम होने की पुष्टि नहीं की गई हो, तो वह निबंधन के काबिल नहीं होगा। इसके बावजूद, फ्लैट और अपार्टमेंट से जुड़े अंतरण दस्तावेजों पर लागू नहीं होगा।
किसी भी दस्तावेज में ऐसी संपत्ति के बिक्री दान का उल्लेख नहीं है जिसमें शहरी क्षेत्र में निर्मित फ्लैट, अपार्टमेंट या विक्रेता दान कर्ता के नाम पर घृत (जमाबंदी पर हक) कायम है, तो रजिस्ट्री नहीं होगी। लखीसराय निबंधन कार्यालय भी नए जमीन निबंधन कानून से प्रभावित हुआ है। लगभग 50% की कमी हुई।
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