Palamu News: राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस, बागेश्वर धाम सरकार की कथा मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई
बागेश्वर धाम सरकार ने पलामू में धीरेंद्र शास्त्री की कथा मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि उपायुक्त का निर्णय उचित नहीं लगता था। वहीं अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव को शपथ लेने का आदेश दिया।
यह मामला पलामू के मेदिनीनगर में बागेश्वर धाम महाराज धीरेंद्र शास्त्री के हनुमंत कथा कार्यक्रम को रोकने के बाद से चर्चा में है। पलामू जिला प्रशासन द्वारा हनुमंत कथा को रोकने के खिलाफ एक आयोजन समिति ने न्यायालय में अपील की है। झारखंड हाईकोर्ट में आज इस याचिका पर सुनवाई हुई।
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सुनवाई में न्यायालय ने कई सवाल पूछे
शुक्रवार को जस्टिस गौतम चौधरी ने बागेश्वर बाबा को पलामू में आने की अनुमति देने वाली एक याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई में उन्होंने पलामू जिला प्रशासन से कई प्रश्न पूछे हैं। हनुमंत कथा समिति की संयोजक अरुणा शंकर और बागेश्वर धाम के प्रभारी नितेश सिंह ने इसकी जानकारी दी।
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सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि पलामू के उपायुक्त ने हनुमंत कथा को रद्द करने के लिए जो कारण बताए हैं, वे सही नहीं लग रहे हैं। जस्टिस गौतम चौधरी ने सुनवाई को 16 जनवरी रखा है। कोर्ट ने पलामू जिला प्रशासन को शपथपत्र देने का आदेश दिया है कि वे बताएं कि पिछले दो साल में पलामू में ऐसे कथा-कार्यक्रमों की अनुमति देते समय क्या ऐसी शर्तें रखी गई थीं जो हनुमंत कथा के आयोजन के लिए रखी गई हैं।
सुनवाई के दौरान विशेष संज्ञान लेते हुए न्यायाधीश ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी को भी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। न्यायालय ने पूछा कि सरकार धार्मिक कहानियों की अनुमति क्यों नहीं दे रही है?