CM हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट ने स्टोन माइनिंग लीज मामले में दायर PIL को खारिज कर दिया
पत्थर खनन लीज मामले में सुनील महतो ने जनहित याचिका दायर की। इस पर पहले से ही सुनवाई हुई थी, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। चीफ जस्टिस ने अपने अंतिम कार्यदिवस पर निर्णय सुनाया।
सतीश सिंह,रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है। बुधवार (27 दिसंबर) को चीफ जस्टिस संजय मिश्र ने उनके खिलाफ दायर जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली बेंच ने निर्णय सुनाया।
चीफ जस्टिस ने कहा कि यह याचिका नहीं सुनाई जानी चाहिए। झारखंड के चीफ जस्टिस का आज का कार्यदिवस है। गुरुवार, 28 दिसंबर को वह रिटायर हो जाएगा। रिटायर होने से पहले उन्होंने इस मामले को निपटाया। जनहित याचिका केवल चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई होती है।
सुनील महतो ने जनहित याचिका दाखिल की
उल्लेखनीय है कि सुनील महतो ने पत्थर खनन लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी। इस पर पहले से ही सुनवाई हुई थी, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। चीफ जस्टिस ने अपने अंतिम कार्यदिवस पर निर्णय सुनाया।
झारखंड के प्रधानमंत्री को हाईकोर्ट की इस निर्णय से बड़ी राहत मिली है। यह स्पष्ट है कि अगर आज चीफ जस्टिस ने इस मामले में अपना निर्णय नहीं सुनाया होता, तो इसे किसी और अदालत में फिर से सुनवाई के लिए लिस्ट करना पड़ा होता।